Bharat Series Vehicle Number की 15 सितंबर से होगी शुरुआत, स्टेप-बाय-स्टेप जानिए कैसे करें अप्लाई

By: Pinki Sun, 29 Aug 2021 11:42:36

Bharat Series Vehicle Number की 15 सितंबर से होगी शुरुआत, स्टेप-बाय-स्टेप जानिए कैसे करें अप्लाई

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने न राज्यों से अलग नई BH मार्क (Bharat Series Vehicle Number) भारत सीरीज के नंबर जारी करने का फैसला लिया है। इस सीरीज का नंबर लेने के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर अब वहां आपको अपनी गाड़ी का फिर से रजिस्ट्रेशन कराने के झंझट से राहत मिल जाएगी। मंत्रालय के यह नियम 15 सितंबर से लागू होंगे। इसके रजिस्ट्रेशन के नियम और फीस भी तय कर दी गई है। आइए जानते है सभी स्टेप में कि, आप कैसे Bharat Series Vehicle Number के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं।

Step 1 : भारत सीरीज के नंबर के लिए सबसे पहले आपको अपने Parent State से NOC लेनी होगी। जिसके बाद आपको दूसरा राज्य Bharat Vehicle Series का नंबर मुहैया कराएगा।
Step 2 : नए राज्य में प्रो-डेटा बेस पर रोड़ टैक्स देना होगा, जिसके बाद नया राज्य आपको Bharat Vehicle Series देगा।
Step 3 : तीसरा मूल राज्य में सड़क कर की वापसी के लिए एक आवेदन दाखिल करना होगा। मूल राज्य से धनवापसी प्राप्त करने का प्रावधान एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है।

Bharat Vehicle Series का फॉर्मेट –

BH रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट YY BH 5529 XX YY रखा गया है, जिसमें पहले रजिस्ट्रेशन का साल BH – भारत सीरीज कोड 4 – 0000 से 9999 XX अल्फाबेट्स (AA to ZZ तक)।

MORTH ने अधिसूचना में बताई ये बात –

बीएच सीरीज के तहत मोटर व्हिकल टैक्स दो साल या 4, 6, 8 साल…।इस हिसाब से लगाया जाएगा। यह योजना नए राज्य में स्थानांतरित होने पर निजी वाहनों की मुफ्त आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी। चौदहवें वर्ष के बाद मोटर व्हिकल टैक्स वार्षिक रूप से लगाया जाएगा जो उस वाहन के लिए पहले वसूल की गई राशि का आधा होगा।

नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति BH सीरीज के तहत अपनी 10 लाख से कम कीमत की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसे मोटर व्हीकल टैक्स 8% देना होगा। 10 से 20 लाख की गाड़ी पर 10%, 20 लाख से ऊपर की गाड़ी पर 12% टैक्स देना पड़ेगा। अगर डीजल गाड़ी है तो 2% एक्स्ट्रा टैक्स चुकाना पड़ेगा। वहीं अगर आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिकल है तो 2% कम टैक्स लगेगा।

सफेद प्लेट पर काले रंग से BH मार्क

केंद्रीय, राज्य, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ-साथ ऐसी प्राइवेट कंपनियां जिनके ऑफिस देश के 4 या उससे ज्यादा राज्यों में हैं वे कर्मचारी भी इस सीरीज के तहत अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों के लिए यह रजिस्ट्रेशन स्वैच्छिक आधार पर होगा। गाड़ी की सफेद नंबर प्लेट पर काले रंग से BH मार्क लिखा जाएगा। इस नए नियम के लिए केंद्रीय मोटर यान (बीसवां संशोधन) नियम 2021 रखा गया है।

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